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    शासी परिषद

    रा.ग.दि.सं. की शासी परिषद (जी.सी) संस्थान के शासन, नीति-निर्देश और कार्यव्यापार की देखरेख हेतु जिम्मेदार एक शीर्ष निकाय है। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि, गतिशील दिव्यांगता क्षेत्र के विशेषज्ञ और अन्य हितधारक शामिल होते हैं । वे मुख्य नीतियों की स्वीकृति, उच्च-स्तरीय मार्गदर्शन, संस्थान के कार्यव्यापार का अनुपालन करने के साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि इसके लक्ष्य दिव्यांगता सशक्तिकरण के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप रहें इसके साथ बजट, अनुसंधान पर फोकस और संस्थान के समग्र उन्नति के मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत हैं ।

    शासी परिषद के सदस्य
    क्रमांक शासी परिषद के सदस्य
    1 सचिव, दि.स.वि — पदेन अध्यक्ष /a>
    2 संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित कार्यभार) – पदेन सदस्य
    3 संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दि.स.वि. — पदेन सदस्य
    4 महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार — पदेन सदस्य
    संबंधित क्षेत्र के छह विशेषज्ञ/स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्ता (भारत सरकार द्वारा नामित – क्रम संख्या 5 से 10 तक)।
    5 डॉ. प्रदीप दुबे, जैन — सदस्य, दो वर्ष या जब तक उनके उत्तराधिकारी नामित न हो जाएं
    6 श्री अरिंदम उपाध्याय — सदस्य, दो वर्ष या जब तक उनके उत्तराधिकारी नामित न हो जाएं
    7 श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल — सदस्य, दो वर्ष या जब तक उनके उत्तराधिकारी नामित न हो जाएं
    8 श्री शरथ बाबू श्रीवल्लीपुत्तुरु — सदस्य, दो वर्ष या जब तक उनके उत्तराधिकारी नामित न हो जाएं
    9 श्री अनूप कुमार पांडेय — सदस्य, दो वर्ष या जब तक उनके उत्तराधिकारी नामित न हो जाएं
    10 श्री सरोज कुमार साहू — सदस्य, दो वर्ष या जब तक उनके उत्तराधिकारी नामित न हो जाएं
    11 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड (ALIMCO) — पदेन सदस्य।
    12 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नामित प्रतिनिधि — पदेन सदस्य।
    13 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नामित प्रतिनिधि — पदेन सदस्य।
    पश्चिम बंगाल सरकार के दो नामित प्रतिनिधि (सचिव, समाज कल्याण विभाग और निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा) – क्रम संख्या 14 और 15 पर।“
    क्रमांक शासी परिषद के सदस्य
    14 सचिव, समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार — पदेन सदस्य।
    15 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, पश्चिम बंगाल सरकार — पदेन सदस्य।
    16 निदेशक, रा.ग.दि.सं., कोलकाता — सदस्य सचिव पदेन सदस्य।